जांजगीर-चांपा. जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले के जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिका लगाई है. एडव्होकेट टी.के. झा के जरिए दायर याचिका में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाते हुए बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर हुए कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में शेयर करना जरूरी है. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी बालेश्वर साहू ने आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया.

याचिका में बताया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू ने नामांकन पत्र में शपथ पत्र दिया है और मीडिया में इसे जारी भी किया है. लेकिन सोशल मीडिया में इसकी जानकारी शेयर नहीं किया है. जो चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है. याचिका में विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है.