दुर्ग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई हैं. दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने और लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा कराने के लिए कहा है.
बता दें कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (B), धारा 21 के तहत दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को आदेशित किया है कि वे अपने पास रखे अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराए.
सभी लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड
जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा. सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन सभी को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी. इसके साथ ही अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
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