वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सिम्स के टेक्नीशियन से कांग्रेस नेता पंकज सिंह के हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने जांच के बाद पंकज सिंह के खिलाफ धारा 294 और 323 के साथ एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ी है. मामले में हाईकोर्ट से 5 अक्टूबर को पंकज सिंह को अग्रिम जमानत मिली हुई है.

बता दें कि 18 सितंबर की रात सिम्स में इलाज में देरी के नाम पर कांग्रेस नेता पंकज सिंह ने रेडियोलाजी विभाग के टेक्नीशियन तुलाचंद तांडे से मारपीट की थी. पीड़ित टेक्नीशियन ने सिटी कोतवाली थाने में कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने सिम्स के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पंकज सिंह के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया था.

मामले में 22 सितंबर को विधायक शैलेष पांडेय के साथ पंकज सिंह और समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव किया, इसके बाद 23 सितंबर को सतनामी समाज के प्रतिनिधियों के साथ लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पंकज सिंह के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की थी.