रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर जारी है. ऐसे में कोरोना मरीज और शवों को ले जाने के लिए निजी वाहन संचालक लोगों से मनमानी रकम वसूलते थे, जिसे लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है. कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अब किराया तय कर दिया गया है. रायपुर में किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किय़ा गया है. अब एंबुलेंस और निजी वाहन संचालक लोगों को परेशान नहीं कर सकेंगे.

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स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन और कोविड-19 पॉजिटिव/ संदिग्ध व्यक्तियों की मौत के बाद पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है.एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्धारित किया गया है.

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पेट्रोल-डीजल वाहन मालिक देगा

बता दें कि प्रशासन के मुताबिक पेट्रोल-डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा.  वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा. कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तो को मान्य करना होगा.

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