बिलासपुर. निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अपने खिलाफ हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में दूसरी याचिका लगाई थी. याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर गिरफ्तारी रोकने की मांग पर आज सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह व उगाही जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया था. भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.

जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे वहां से भी राहत नही मिल पाई थी.

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