बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्यूशन फीस को लेकर दायर की गई रिट अपील और पीआईएल को चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है. डिवीजन बेंच ने जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है.
हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन फीस को लेकर अलग-अलग 10 रिट अपील दायर की गई थी. इसके अलावा दुर्ग पालक संघ की ओर एक पीआईएल लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी. आज इस पर डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया है.
इसे भी पढ़े- निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से मिली ट्यूशन फीस लेने की इजाजत, स्टाफ को बिना कटौती देनी होगी तनख्वाह…
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है. जिसका पालन करते हुए सिंगल बेंच ने जो ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है वह सही है, इसलिए इस फैसले पर हस्तक्षेप करना सही नहीं है. इसलिए सभी रिट अपील को निरस्त कर दिया है.
बता दें कि जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के लिए आदेश जारी किया था, जिसको लेकर पालक संघ की तरफ से अलग-अलग 10 रिट अपील और एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर स्कूल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी की.