CG News: रायपुर/ बिलासपुर. जमीन की खरीदी-बिक्री के दौरान 173 लोगों ने स्टाम्प शुल्क में सवा तीन करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है. इन लोगों ने शासकीय गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क के बजाय कम राशि जमा की, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है. जिला पंजीयन विभाग अब इन बकायादारों से 3 करोड़ 26 लाख 86 हजार 905 रुपये की वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी करने की तैयारी कर रहा है.

बिलासपुर जिला पंजीयक कार्यालय के अनुसार, जिन लोगों ने निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया, उन्हें अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं होने पर अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी. जिला पंजीयक राजीव स्वर्णकार ने मीडिया को बताया कि समय-समय पर वसूली के लिए अभियान चलाए जाते हैं और अब एक बार फिर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, वसूली की प्रक्रिया में तहसीलदारों की व्यस्तता एक बड़ी चुनौती है.
भू-राजस्व संहिता के तहत जिला पंजीयक को भी आरआरसी के जरिए वसूली का अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विभाग को राजस्व विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है. इस स्थिति में वसूली की गति धीमी होने से राजस्व नुकसान का दायरा बढ़ रहा है. विभाग ने चेतावनी दी है कि बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ जल्द ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि शासकीय राजस्व की हानि को रोका जा सके.