वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। अपने खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर को निरस्त करने के लिए निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 8 दिसंबर तक का समय दिया है.