सत्यपाल सिंह राजपूत. छत्तीसगढ़ में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रूपए मजदूरी मिलेगी. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है.

मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 193 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है. यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें तीन रूपए की बढ़ोतरी की गई है.