रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह रूप ले चुका है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए नया गाइलडाइन जारी किया है. छत्तीसगढ़ में आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है. कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही यात्रा करने की अनुमति होगी.
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इसके अलावा निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा. निगेटिव रिपोर्ट के बिना बोर्डिंग पास जारी हुआ, तो रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. वहां यात्री की चेकिंग की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है. यह आदेश 4 मई से लागू होगा.
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- हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है.
- अन्य राज्यों से संचालित फ्लाइट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाइन द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा.
- यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी.
- यह निर्देश 4 मई 2021 से लागू होंगे.
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोरोना के 14 हजार 893 केस सामने आए थे. कोरोना से 236 लोगों की मौत हुई थी. वहीं 14 हजार 434 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था. अब तक प्रदेश में 5 लाख 55 हजार 489 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है. मौत का आंकड़ा 7 हजार 782 पहुंच गया है. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख 19 हजार 68 है.
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