रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 और ई मानक पोर्टल में शासकीय वाहनों  की खरीदी के लिए वर्तमान में व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण जेम पोर्टल से वाहन क्रय करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य व उद्योग विभाग से इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है.

जारी पत्र के अनुसार वाहन क्रय की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त करना होगा. साथ ही विभागीय स्तर पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर जेम पोर्टल से वाहन क्रय की कार्यवाई की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए वाहन क्रय का कार्योत्तर अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगामी व्यवस्था होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी.

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