दारू भट्टी पर धारा 144 लागू नहीं होती ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कलेक्टर ने आदेश जारी कर धारा 144 तो लगा दी, लेकिन इस आदेश का पालन हो रहा है, या नहीं इसे देखने वाला कोई नहीं है और बात जब दारू भट्टी की हो वो भी होली के मौके पर तब तो फिर क्या पूछना.

हेमंत शर्मा. राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. धारा 144 भी लागू कर दी गई है.लेकिन इसका उल्लंघन शहर के दारू भट्टी पर जमकर हो रहा है.

होली के दिन शराब दुकान बंद रहेगी. इसलिए शराब दुकानों में काफी भीड़ देखी गयी है. हमने शहर के मोवा, तेलीबांधा सहित कई शराब दुकानों का जायजा लिया. यहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी. मदिरा प्रेमी मास्क का उपयोग नहीं करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहा है.

कइयों ने तो वहां पर लल्लूराम डॉट कॉम के कैमरे को देखने बाद मास्क लगाया. जिस तरीके से शराब दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि शराब दुकानों में कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है.

क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो. धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. (जो रायपुर कलेक्टर ने किया है).

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