गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर पटवारी कमलेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) SDM पेण्ड्रारोड ने आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, पटवारी कमलेश सिंह तंवर (हल्का नंबर 2, ग्राम पथर्रा, राजस्व निरीक्षण मंडल सकोला) ने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में लापरवाही बरती और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन भुईया और हल्के के कार्यों के प्रति उदासीनता दिखाई और कार्यालयीन समय में मोबाइल बंद रखा। इन सब कारणों से उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान पटवारी तंवर का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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