कुमार इंदर, जबलपुर। सीजीएसटी (CGST) के अधिकारियों के रिश्वत लेने मामले में जमानत के लिए आरोपी अधिकारी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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चार लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था

दरअसल रिश्वत मामले में सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन खरे को चार लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था।

तीसरा आरोपी कार्यालय अधीक्षक मुकेश बर्मन फरार

होटल कारोबारी को एक करोड़ की जीएसटी रिकवरी का नोटिस जारी कर 10 लाख की रिश्वत मांगी थी। होटल कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई को की थी। तीसरा आरोपी कार्यालय अधीक्षक मुकेश बर्मन अभी भी फरार है।

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