भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भद्रक जिले के चांदबाली ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार महापात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बुधवार (30 सितंबर 2026) को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, बीडीओ संजीव कुमार महापात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है, जिसके तहत यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्यपाल के आदेश से जारी अधिसूचना में कहा गया है:
“संजीव कुमार महापात्र की सेवाएं पंचायती राज एवं पेयजल (PR & DW) विभाग से वापस ली जाती हैं। ओडिशा सिविल सेवाएं (सीसीसी एंड ए) नियम, 1962 के नियम-12 के उप-नियम (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा के राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त श्री संजीव कुमार महापात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हैं।”
निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय, भद्रक निर्धारित किया गया है। वह भद्रक कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।l उन्हें ओडिशा सेवा संहिता के नियम-90 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
चांदबाली बीडीओ के अचानक निलंबन की खबर से भद्रक जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि आदेश पत्र में अनुशासनात्मक कार्यवाही के सटीक कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि कार्य में लापरवाही या वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
सरकार की इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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