Chandigarh 131st Amendment Bill: चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वें संशोधन) बिल के खिलाफ पंजाब में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बिल को पंजाब के हितों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि केंद्र की इस साजिश को वे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे. सीएम मान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है किं- “साडे पंजाब दे पिंड नूं उजाड़ के बने चंडीगढ़, ते सिर्फ पंजाब दा हक है. असी अपने हक नू अजाईं नहीं जान देणा. इस लिए सानूं जो वी कदम चुकणा पिया, असीं चुकांगे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संशोधन पंजाब विरोधी है और केंद्र सरकार पंजाब के खिलाफ साजिश रच रही है.
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क्या है 131वें संशोधन बिल में? (Chandigarh 131st Amendment Bill)
जानकारी के अनुसार, इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद-240 के तहत लाने की योजना बना रही है. अनुच्छेद-240 राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम-कानून बनाने का अधिकार देता हैं.
अगर यह संशोधन पास हो गया तो …
चंडीगढ़ का वर्तमान स्टेटस बदल जाएगा, प्रशासन, पुलिस, जमीन, शिक्षा, नगर निगम आदि सभी मामलों में केंद्र सरकार को सीधी विधायी शक्ति मिल जाएगी.
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