वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले को हाईकोर्ट ने शुकवार को निराकृत कर दिया है. हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 साल के अंदर तमाम कमियों को दूर करें. वहीं एमसीआई ने कोर्ट को आश्वस्त किया है, कि सरकार तमाम कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन दें, तो एमसीआई सहयोग करेगा.
बता दें कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2018 में खत्म कर दी थी. दरअसल एमसीआई की टीम को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत सी खामियां मिली थी, जिसके कारण कॉलेज के 2017 बैच में प्रवेश लेने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य पर संकट की स्थिति निर्मित हो गई.
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वहीं इस पर विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस बीच लंबी सुनवाई के बाद राज्य शासन ने कोर्ट को बताया था, कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हैं. इस बीच राज्य सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की प्रक्रिया 14 दिन पहले पूरी कर ली थी.
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