How to Change Nominee in LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम के देशभर में करोड़ों पॉलिसीधारक हैं. यदि किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी के नॉमिनी को बीमा के डेथ क्लेम का लाभ मिलता है. जब भी कोई व्यक्ति एलआईसी पॉलिसी खरीदता है तो नॉमिनी का नाम दर्ज करना जरूरी होता है.

कई बार नॉमिनी का नाम दर्ज कराने के बाद उस नॉमिनी का नाम बदलने की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार नॉमिनी डालने के बाद क्या आप उसे बदल सकते हैं? उत्तर है, हाँ. नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज करने के बाद आप उसका नाम बदल सकते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कितनी भी बार बदल सकते हैं. इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है.

क्यों बदलना पड़ता है नॉमिनी ?

अक्सर लोग अपने परिवार के सदस्यों को एलआईसी पॉलिसी का नॉमिनी बनाते हैं. ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब उन्हें नॉमिनी बदलना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि नॉमिनी बनाने वाले पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है. ऐसे में एलआईसी पॉलिसीधारक नॉमिनी में बदलाव कर सकता है. अगर आप भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं तो हम आपको इसे बदलने के तरीके की जानकारी दे रहे हैं.

नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया क्या है ?

बीमा पॉलिसी लेने के बाद मेच्योरिटी तक आप जब चाहें नॉमिनी बदल सकते हैं. इसके लिए आपके लिए मौजूदा नॉमिनी को सूचित करना जरूरी नहीं है. इसके लिए आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से नॉमिनेशन चेंज फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाना है, उसकी जानकारी और संबंध का प्रमाण दें. इसके अलावा आप एलआईसी की शाखा में जाकर भी नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं.

नाम बदलने के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज

पॉलिसी बांड
पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी के बीच रिलेशनशिप सर्टिफिकेट
आधार कार्ड
पैन कार्ड