अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में शहरों की सीमा में परिवर्तन पर नया संशोधन किया जा रहा है। इसके अनुसार अब चुनाव से दो माह पहले तक इनमें बदलाव हो सकेगा। इसके लिए सरकार एक बार फिर नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के माध्यम से प्रविधान करने जा रही है। मई 2022 में संशोधन करके यह अवधि दो माह से बढ़ाकर छह माह कर दी गई थी लेकिन अब फिर परिवर्तन किया जा रहा है। इसके तहत नगरीय निकाय की सीमा में चुनाव के दो माह पहले तक परिवर्तन किया जा सकेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदन दे दिया है। इसी अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष या उससे अधिक की जा रही है।
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बता दें कि कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से दो माह पहले तक नगरीय निकाय की सीमा में परिवर्तन करने का प्रावधान किया था। निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अध्यादेश जारी कर इस प्रावधान में संशोधन कर अवधि 6 माह कर दी थी, जोकि अभी प्रभावी है। अब इसमें फिर संशोधन किया जा रहा है।
इस साल सितंबर में 34 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन निकायों में पार्षद और अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया तो परिसीमन की अवधि 6 माह से घटाकर 2 माह करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 साल से घटाकर 21 साल या उससे अधिक करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप में इसे भी शामिल कर लिया है। विधि एवं विधायी विभाग से भी इसे अनुमति मिल चुकी है। वरिष्ठ सचिव समिति की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार इसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मंजूरी के लिए भेजेगी।
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