पटना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित IRCTC घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी माना है। अब इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में घोटाले की पूरी साजिश लालू की जानकारी में हुई और उसमें उनका हस्तक्षेप था। अदालत ने यह भी कहा कि इस घोटाले से लालू परिवार को लाभ पहुंचा। लालू ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार बताया है। यह मामला IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों का है, जहां कथित भ्रष्टाचार के बीच यह फैसला बिहार चुनावों के बीच एक राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील बन गया है।

लालू व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे

आरोप तय होने की सुनवाई के दौरान लालू को व्हीलचेयर पर कोर्ट लाया गया। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ उपस्थित थे इसी बीच लैंड फॉर जॉब्स मामले में प्रस्तावित आरोप तय करने का फैसला आज होना था, लेकिन वह 10 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट अब भविष्य की सुनवाई में चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करना) कर सकती है।

तेजस्वी बोले राजनीतिक प्रतिशोध है

सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने X (पूर्व में Twitter) पर लिखा जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, मैं उनसे लड़ते रहूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक माह पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें धमकी दी थी कि उन्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। तेजस्वी ने यह स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला राजनीतिक विरोध पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वे अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और न्यायालय का फैसला स्वीकार करेंगे। उन्होंने लालू से जुड़े रेल मंत्री के रूप में उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जनता सच्चाई को जानती है।

क्या सजा हो सकती है? आरोपों की गंभीरता

लालू, राबड़ी और तेजस्वी के विरुद्ध मुकदमा चलेगा। उन पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धाराए 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) लागू की गई हैं।
यदि आरोप साबित होते हैं, तो आरोपियों को 1 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

चार्ज तय करने का फैसला टला

लैंड फॉर जॉब्स मामले में आज की चार्ज फ्रेमिंग सुनवाई टाली गई। अदालत ने कहा कि मामले की और समीक्षा की जरूरत है और इस पर 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। CBI ने आरोप लगाया था कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कई मामलों में जमीन नकद भुगतान में ट्रांसफर की गई थी, और कुछ मामलों में गिफ्ट डीड का प्रयोग किया गया।
जांच एजेंसी ने चार्जशीट में शामिल किया है IPC की धाराएँ 120, 420, 468, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएँ 11, 12, 13, 8, 9।

राजनीतिक और चुनावीय असर

IRCTC घोटाले में आरोप तय होना चुनाव से ठीक पहले RJD और लालू परिवार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। यह निर्णय विपक्षी दलों को हमला करने का अवसर देगा।