रायपुर। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है. अब शादी और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध  लगा रहेगा.

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए सामाजिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किया है.

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शादी को छोड़कर सभी आयोजनों पर लगा प्रतिबंध

जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट को रोकने के लिए शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा. अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा. अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

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धार्मिक गुरु करें ये अपील

धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने की बात कहें. पूजा और अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें.

कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति इस बात रखें ध्यान

कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए. उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए. ताकि संक्रमण आगे न फैले.

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