बिलासपुर। परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है.  हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की गई है.

याचिकर्ताओं ने राजस्थान सरकार की कम्पनी के लिए कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण को गलत ठहराया है. राजस्थान विद्युत निगम ने उक्त खदान खनन के लिए अडानी कम्पनी को ट्रांसफर कर दी है.

आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के चन्द्रवंशी की खण्डपीठ ने परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि सरगुजा और सूरजपुर स्थित परसा कोल ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण को हरिहरपुर साल्ही और फतेपुर गांव के निवासी मंगल साय,ठाकुर राम व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसी मामले में 9 अप्रैल 2021 को राज्य शासन और केन्द्र सरकार पर नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक केन्द्र सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि बीते 27 अक्टूबर की सुनवाई में उन्हें जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय अन्तिम रूप से दिया गया था.

https://youtu.be/nGHT2aKMy4E