शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को भी कहा है. मामला स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रहे आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति से जुड़ा है. कोर्ट में आज इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है.
दरअसल भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती दी है. गुप्ता ने आलोक शुक्ला की नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया है. नरेश चंद्र गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि आलोक शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले के आरोपी हैं. उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो गया है. ऐसे अधिकारी को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति में एक साल की जगह तीन साल की सेवा अवधि कर दी गई है यह भी नियमों के खिलाफ है.