वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। न्यायधानी की खस्ताहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश की सड़कों की बदहाली पर स्वत: संज्ञान लिया. इसके लिए रजिस्ट्री को नई जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश दिया. प्रकरण की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

बिलासपुर की न्यायमित्रों के रिपोर्ट जमा करने के पश्चात सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सड़कों की बदहाल स्थिति को हाईकोर्ट महत्वपूर्ण मुद्दा माना. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे ने इस पर रजिस्ट्री को इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नई जनहित याचिका रजिस्टर करने का आदेश दिया.

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न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा व राघवेंद्र प्रधान को इस नई जनहित याचिका में आवश्यक पक्षकारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही दोनों जनहित याचिकाओं को 29 सितंबर को सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया है.