रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी को देखते हुए अनलॉक का सिलसिला शुरू हो गया. लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं, जहां संक्रमित मरीज 100 से अधिक संख्या में मिल रहे हैं. जिसके चलते उन जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है. जशपुर जिले में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जिन दुकानों को छूट दी गई हैं, वो दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. कलेक्टर महादेव कावरे ने आदेश जारी किया है.
कुछ शर्तों के साथ ये सब खुलेंगे
- जशपुर जिल के सम्पूर्ण क्षेत्र में 6 जून की रात 12 बजे से 15 जून की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
- इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी.
- साप्ताहिक बजार बंद रहेंगे.
- लॉकडाउन के दौरान स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जिम के लिए अनुमति है. लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करना होगा.
- देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानों को नगद विक्रय की अनुमति दी गई है. सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शराब दुकान खुलेंगी. मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाइजर का पालन करना होगा.
- सभी पार्क, रिसोर्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- कोविड-19 के मापदण्ड का पालन करते हुए सभी कार्यालय खुलेंगे. टेलीकॉम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी.
- स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी.
- सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- दशगात्र में 20 व्यक्ति, वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में 50 व्यक्ति शामिल होंगे. लेकिन कोरोना का निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट (72 घंटे यानी 3 दिवस) रखना अनिवार्य होगा. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति होगी.
- आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाऊन, मंडियों में थोक मॉल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी.
- हॉटल और रेस्टोरेंट्स कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाएंगे. लेकिन खुद के रूके ग्राहक को छोड़कर होटल और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. पार्सल, टेक-अवे, होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रहेगी.
- लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे, मास्क और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आईडी निलंबित की जाएगी.
- कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान, गोडाऊन, कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को शाम 6 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।.उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन के लिए भी अनुमति रहेगी.
- वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल और संबंधित इकाईयों के संचालन के लिए शाम 6 बजे तक अनुमति रहेगी.
- समस्त प्रकार के एकल दुकानें, एकल किराना, डेली नीड्स दुकाने, कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, फल-सब्जी, और दुग्ध, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे.
- रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
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