वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर. राज्य सरकार के नए आबकारी नीति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की कोर्ट ने स्टे वाले आवेदन को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने शासन की पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाया. साथ ही याचिका में प्लास्टिक की बोतल से स्वास्थ्य को नुकसान होने का जिक्र किया गया था, उसमें हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

दरअसल, ऋषि इंटरप्राइजेस ने शासन की नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक बॉटलिंग पर सवाल उठाया था, साथ ही इस पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने इस पॉलिसी को लोगों के स्वास्थ्य को हानि होना बात कहते हुए उस पॉलिसी में रोक लगाने की मांग की थी. अब मामले में दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें

