रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025 के अंतर्गत राज्य कोटा के प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी किया जा रहा है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निर्धारित अनिवार्य समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि डब्लूपीसी क्रमांक 5937/2025, समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) डायरी क्रमांक 36551/2025 प्रस्तुत की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 दिसंबर 2025 में, दिनांक 20 नवंबर 2025 को पारित निर्णय के अनुच्छेद 21 के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रकरण डब्लूपीसी क्रमांक 6449/2025, प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से भी संबंधित है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।

रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा सीट आबंटन
राज्य काउंसिलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं इसके अंतर्गत किए गए सभी सीट आबंटन उक्त रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। साथ ही सभी संबंधित हितधारकों एवं अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे राज्य काउंसिलिंग समिति द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर सतत रूप से नजर बनाए रखें।
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