35 की उम्र में कैसे करें पेंशन की प्लानिंग

रायपुर.  सरकारी नौकरी है तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी पेंशन के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश जरूरी होता है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए ऐसी किसी स्कीम में निवेश करना मैनेडेटरी नहीं होता है. वहीं बहुत से लोग हैं जो कम सैलरी या ज्यादा खर्च की वजह से शुरू में रिटायरमेंट के बारे में सोच नहीं पाते हैं. देखते ही देखते 30 या 35 साल की उम्र निकल जाती है और उसके बाद भविष्य की चिंता सताने लगती है. अगर आप भी इन्हीं में से हैं और 35 की उम्र तक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर पाए हैं तो टेंशन न लें, बल्कि सरकार की एनपीएस स्कीम का फायदा उठाएं……

प्लानिंग के लिए 25 साल का समय

अगर 35 साल की उम्र है तो मानकर चलते हैं कि रिटायरमेंट 25 साल बाद होगी. आज से 25 साल बाद जिस दर से महंगाई बढ़ेगी, कम से कम 70 से 80 हजार रुपये महीना पेंशन की जरूरत होगी.

कैसे मिलेगी 70 हजार रु मंथली पेंशन

  • अगर योजना में आप 35 की उम्र से जुड़ते हैं तो 60 की उम्र तक यानी 25 साल तक आपको हर महीने 10,000 रुपये स्कीम के तहत जमा करना होगा.
  • आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 30 लाख रुपए रुपये होगा.
  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 8 फीसदी मान लें.
  • इसमें से 80 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 1.05 करोड़ रुपये रुपये होगी.
  • लम्प सम वैल्यू भी 26.38 लाख रुपये के करीब होगी.
  • एन्युटी रेट 8 फीसदी हो तो 60 की उम्र के बाद हर महीने करीब 70 हजार रुपये के करीब पेंशन बनेगी. साथ ही अलग से 26 लाख रुपये का फंड भी.

(नोट: यहां हमने ऑनलाइन SBI पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 80 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)

एन्युटी से ही Pension की रकम निर्धारित

एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस योजना की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.

NPS का कौन ले सकता है लाभ

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है. पहले यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए स्कीम खोल दी गई.

किसे निवेश का जिम्मा

आपके द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा किए गए पैसे को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. अभी 8 फंड मैनेजर योजना से जुड़े हैं जो आपके पैसे को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. सब्सक्राइबर्स इनमें से चुनाव कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं.