प्रतीक चौहान. स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख रुपए से अधिक का एक घोटाला सामने आया है. जिसमें जांच के बाद सीजीएमएससी के उप अभियंता संविदा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड कराया गया है. ये एफआईआर प्रभारी कार्यपालन अभियंता (बस्तर संभाग) एआर जाटव ने कराई है.
सीजीएमएससी के उप अभियंता संविदा आकाश साहू पर आरोप है कि उसने ठेकेदार के साथ मिलकर फर्जी बिल बनावाओं और शासन को नुकसान पहुंचाया. जानकारी के मुताबिक आरोपी आकाश साहू ने 50 बिस्तर के मातृ एवं शिशु अस्पताल पखांजूर जिला कांकेर के निर्माण में छल कपट कूट रचित, फर्जी बिल, तैयार करवाकर गंभीर आर्थिक अनिमितताएं की है. जांच में पता चला है कि ये फर्झी बिल कुल 30 लाख 54 हजार 294 रुपए का है.
क्या कहा सीजीएमएससी ने
इस निमार्ण कार्य का कार्यादेश मेसर्स शंकरा इंटरप्राईसेस शंकरा निलयम, दर्रीपारा, आजाद चौक के पास, कवर्धा, जिला काबीरधाम (छ.ग.) पिन 491995 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक, Nirman/7/EE-JDP/89/TSN-11262, NIT-1622 Bastar Date 05/04/2017 कार्य आदेश जारी किया गया था.
आरोपी आकाश साहू (उप अभियंता संविदा) प्रभारी सहायक अभियंता एवं तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता सीजीएमएससी लिमि.बस्तर संभाग (छ.ग.) के द्वारा 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल पखांजूर जिला कांकेर में नवम एवं अंतिम देयक की कुल राशि 5219433 में कार्यापालन अभियंता के प्रभार में नहीं थी फिर भी कूट रचित, फर्जी बिल तैयार करवाकर दिनांक 02.06.2020 को हस्ताक्षर किये. इसमें 125 केव्ही ए का एक नग डीजी लागत रू. 1230771 एवं 200 केव्ही ए का एक नग डीजी लागत रूपए 1823523 कुल लागत रूपये 3054294 के डीजी सेट कार्य स्थल पर नहीं लगाये गये थें. फिर भी फर्जी बिल को हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया को अधीक्षण अभियंता सीजीएमएससी लिमि. रायपुर ने चेक क्रमांक 018310 दिनांक 07/08/2021 को भुगतान करवाया. इसमें शासन को रूपये 3054294 की क्षति पहुंचाई एवं बगैर कार्य किये मिली भगत कर के ठेकेदार को लाभ पहुंचाया.
इस मामले में कांकेर की पखांजूर पुलिस ने आरोपी आकाश साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, और धारा 471 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. लेकिन अभी इस मामले में फर्जी बिल बनाने वाली फर्म को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है.
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