सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में तकनीकी पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm), बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री, डिप्लोमा फार्मेसी (D.Pharm) तथा एम.फार्मेसी (M.Pharm) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त संस्था स्तर (Institution Level) पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में जारी हुआ निर्देश

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा Miscellaneous Application No. 1976 of 2026 (M.A. No. 1409 of 2025 in Civil Appeal No. 9048 of 2012, Parshavanath Charitable Trust बनाम AICTE एवं अन्य) में 15 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

शासन के आदेश के अनुसार संस्था स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इस निर्णय से राज्य के निजी एवं शासकीय संस्थानों में रिक्त रह गई तकनीकी एवं फार्मेसी सीटों पर पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर प्राप्त होगा तथा बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहने की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने जारी किए निर्देश

यह आदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया है तथा सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों एवं पात्रता शर्तों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे अपने इच्छित संस्थानों एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें, क्योंकि 30 अक्टूबर 2026 के बाद किसी भी प्रकार का प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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