कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो के 1255 पदों पर भर्ती की जा रही है. इस मामले में आज हाईकोर्ट में की मुख्य बेंच में सुनवाई के लिए याचिका लगी थी. याचिका में भर्ती प्रक्रिया में कम्युनल आरक्षण देने का मुद्दा उठाया गया था.
दरअसल रिजर्व केटेगरी के मेरीटोरियस छात्रों को अनारक्षित कोटे से प्रवेश का मौका नहीं दिया गया. भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन न करने के चलते 82 प्रतिशत लाने वाला रिजर्व वर्ग के छात्र नौकरी से वंचित रह जाएंगे. नियमों का पालन न करने के चलते 77 प्रतिशत वाले जनरल कैटेगरी के छात्र चयनित हो रहे हैं.
इस मामले में लगी याचिका दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए रेफर करने का आदेश दिया गया है. अधिवक्ता विनायक शाह के प्रकरणों को दूसरे बेंच में लिस्ट करने का हाईकोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया है.
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