CJI Suryakant Recuses CEC Appointment Law Challenge: भारत के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई नहीं करेंगे। सीजेआई ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए कहा कि मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगाया जाएगा। लिहाजा मैं इस सुनवाई से खुद को अलग करता हूं। इस कानून के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटा दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि यह मामला किसी दूसरी बेंच के सामने जाना चाहिए। भूषण ने कहा कि शायद ये मेरी राय में सबसे अच्छा यही होगा कि इसे ऐसी बेंच के पास भेजा जाए, जिसमें कोई भावी CJI न हो। साथ ही यह भी बताया कि जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली, दोनों ही CJI बनने की कतार में हैं।
सुनवाई के दौरान CJI ने हितों के टकराव (conflict of interest) की आशंका जताई। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी सुझाव दिया कि मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाए, क्योंकि पीठ के अन्य न्यायाधीश भी भविष्य में CJI बन सकते हैं। इस पर CJI ने कहा कि मामले को ऐसी पीठ के पास भेजा जाएगा, जहां इस तरह का कोई विवाद न उठे।यह मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से बाहर कर दिया गया है। नए कानून के अनुसार, चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
किसके पास भेजा जाना चाहिए ये मामला?
यह सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के कुछ महीने बाद आया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति एक ऐसे पैनल द्वारा की जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। कोर्ट ने यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से हो और उन पर कार्यपालिका का कोई प्रभाव न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसका यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कोई कानून नहीं बना लेती।
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