भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। निकायों की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं 21 नवंबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जा रहा है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 13 नवंबर को होना था। अब 21 नवंबर 2025 को होगा।

ये भी पढ़ें: बड़ी राहत: अब सोलर पंप का किसानों को देना होगा महज 10%, सड़कों पर नहीं फेंकनी पड़ेगी फसलें, सीएम डॉ. मोहन ने बताया कैसे होगा ये सब?

फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप वोटर लिस्ट के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए गये हैं।

ये भी पढ़ें: आदि कर्मयोगी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में देशभर में MP का उत्कृष्ट प्रदर्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H