भोपाल/उज्जैन. हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है. कोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश में भी खुशी का माहौल है. इसी बीच उज्जैन पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि सभी हिंदुओं के लिए भावानात्‍मक रूप से आज का दिन बड़ा महत्‍वपूर्ण है.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ”मुझे इस बात की प्रसन्‍नता है कि ज्ञानवापी मामले पर बनारस के जिला कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला मील का पत्थर बनेगा. ASI की रिपोर्ट भी इस बात को इंगित कर रही कि यह फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए था, उसी के पक्ष में हुआ है. सभी हिंदुओं के लिए भावानात्‍मक रूप से आज का दिन बड़ा महत्‍वपूर्ण है. बहुत-बहुत बधाई…”

बता दें कि कोर्ट ने आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग कराएं. अब तहखना में नियमित पूजा की जाएगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई जाएगी.

गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था. जिसपर आज फैसला आया है.

1993 से पहले होती थी पूजा

जानकारी के अनुसार, इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक़्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था. कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है.

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