कपिल शर्मा, हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा में दुष्कर्म के मामले में फुटबाल कोच को जिला न्यायालाय ने 20 साल की सजा सुनाई है। मामला मई 2020 का है। आरोपी कोच ने नाबालिग खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दो साल बाद इस मामले में फैसला आया है।

आदिवासियों को साधने सरकार का बड़ा दांव: जनजातीय बाहुल्य जिलों में खुलेंगे PG कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जतिन दुबे ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि शहर की एक 14 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी जो आरोपी कोच दीपक पुरवईया के पास फुटबाल अभ्यास के लिए जाती थी। 24 मई 2020 की सुबह 5 बजे के लगभग नाबालिग गल्ला मंडी के पास स्थित पार्क में फुटबॉल अभ्यास के लिए गई थी। इस दौरान फुटबॉल कोच दीपक ने नाबालिग खिलाड़ी से बोला कि चलो फुटबॉल में हवा भरने के लिए उसके घर से पंप लेकर आते हैं। यह कहकर वह लड़की को स्कूटी पर बैठाकर पीछे के रास्ते से घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।

विदिशा में माल वाहक वाहन ने किसान को कुचलाः गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगा दी आग, इधर भोपाल में चालक ने खुद के एंबुलेंस में लगाई आग, सिंगरौली में दुकान में आग लगने से सामान जलकर राख

इसके बाद परिजन उसे लेकर थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 (3), 376 (2) (एन) 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। आज इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी दीपक पुरवईया को 20 वर्ष का सश्रम करावास की सजा सुनाई।

MP के इस जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर: एक सप्ताह में 70 से अधिक सूअरों की मौत, 1 किमी क्षेत्र इन्फेक्टेड जोन घोषित

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus