रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है. निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आज से आचार संहिता लागू कर दिया गया है. निकाय चुनाव के लिए मतदान 21 दिसंबर होगा और चुनाव परिणाम 24 दिसंबर को आएगा.
देश में होने वाले सभी चुनावों से पहले चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है. इस दौरान राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और आम जनता को सख्त नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है. देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं.
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आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता है, जिससे किसी विशेष दल को फ़ायदा पहुंचता हों. आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं.
- कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले.
- राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न कि व्यक्तिगत.
- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.
- मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि.
- किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें.
- किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें.
- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों.
- सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए.
- दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहॉं निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है.
- सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें.
- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें.
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है.