दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा(Kapil Mishta) से जुड़े आदर्श आचार संहिता (MCC) उल्लंघन मामले में निचली अदालत से कहा है कि वह आरोप-निर्धारण पर सुनवाई को अगली तारीख तक स्थगित करे। हाई कोर्ट ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें कपिल मिश्रा ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। मिश्रा का कहना है कि सोशल मीडिया मंच X से मिली प्रतिक्रिया “कोडिंग भाषा” में है और समझने योग्य नहीं है। ऐसे में आरोपों पर बहस शुरू होने से पहले उन्हें दस्तावेजों की अनुवादित और व्याख्यायित प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया कि कानून मंत्री कपिल मिश्रा पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी याचिका निचली अदालत में शुक्रवार को सूचीबद्ध है। मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया।
जस्टिस डुडेजा ने अपने आदेश (28 अगस्त) में कहा, “चूंकि आज समय नहीं बचा है, इसलिए याचिका पर सुनवाई और निपटारा करना संभव नहीं है। अतः निचली अदालत से अनुरोध है कि आरोपों पर सुनवाई इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि के बाद ही तय की जाए।” इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की है।
मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के निर्देश पर जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) से जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में एक्स ने एक डेटा डाउनलोड लिंक (URL) मुहैया कराया, जिसे एजेंसी ने एक्सेस किया और फिर उस सामग्री को एक पूरक आरोपपत्र के साथ अदालत में पेश कर दिया।
जेठमलानी ने दलील दी कि यह डेटा “समझ से बाहर और कोडिंग भाषा में है”, इसलिए अभियोजन पक्ष को आरोपों पर बहस शुरू करने से पहले अनुवादित और स्पष्ट प्रति देना अनिवार्य है। उनके अनुसार, ऐसा न होने पर मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत में कहा कि एक्स से प्राप्त दस्तावेज “समझ से बाहर” हैं, इसलिए आरोपों पर बहस शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष को उनकी व्याख्या की गई प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने दलील दी कि ऐसा न होने पर पूरे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस दौरान मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग और अधिवक्ता नीरज व हिमांशु सेठी भी अदालत में पेश हुए।
दिल्ली की हवा छीन रही है हमारे जीवन के 8.2 साल की जिंदगी, WHO मानक से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण
दिल्ली पुलिस ने दाखिल किए पूरक आरोपपत्र
दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही स्टेटस रिपोर्ट पेश कर चुकी है। साथ ही अदालत ने पुलिस द्वारा दायर दो पूरक आरोपपत्रों को रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग वाली अर्जी को भी स्वीकार कर लिया। कपिल मिश्रा की ओर से यह दलील दी गई कि पुलिस ने 5 जुलाई, 2025 को निचली अदालत में आरोपपत्र संख्या-2 दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्विटर (एक्स) की प्रतिक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पूरी हो चुकी है। इसके बाद 1 अगस्त, 2025 को आरोपपत्र संख्या-3 दाखिल किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत में दलील दी कि संलग्न दस्तावेज, जो मौजूदा अर्जी का हिस्सा हैं, मामले के निष्पक्ष और उचित निर्णय के लिए अनिवार्य और अपेक्षित हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के आदेशों समेत ये दस्तावेज विवाद के वास्तविक मुद्दे को स्पष्ट करने और मुकदमे के प्रभावी निपटारे के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।
दिल्ली में जल्द शुरू होने जा रहा आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन, दो दस्तावेज़ होंगे जरूरी
पीठ ने माना कि प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज मामले से जुड़े विवाद को समझने में प्रासंगिक हैं, क्योंकि इनमें विस्तार से उल्लेख है कि एक्स की प्रतिक्रिया क्या थी और इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई है, वे निचली अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।”
इससे पहले, कपिल मिश्रा ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ दायर अपील को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। राउज़ एवेन्यू अदालत ने मार्च 2025 में मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद से यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। मिश्रा ने निचली अदालत के संज्ञान और समन आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने वर्ष 2020 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़े आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। फिलहाल यह मामला आरोप-निर्धारण पर बहस के चरण में है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक