सुप्रिया पांडे,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रकिया शुरू हो गई है. लेकिन कुछ चीजों में अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा. क्योंकि सुबह से व्यापारी दुकानों को खोलने में असमंजस की स्थिति में थे. इसलिए रायपुर कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी किया है. व्यापारियों ने भी रायपुर कलेक्टर से आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे.

इसे भी पढ़ें- BREAKING: छत्तीसगढ़ में ढील के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर्स और एसपी को जारी हुआ आदेश 

इन गतिविधियों पर लगा रहेगा प्रतिबंध 

  • सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क और सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे.
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी.
  • सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें.
  • चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे.

ये दुकानें खुलेंगी

  • प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे.
  • रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा.
  • होटल और रेस्तरां और क्लब, बार खुलेंगे. लेकिन 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50% होगी.
  • होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे.
  • क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी 10 बजे तक की जा सकेगी.

देखें आदेश-

read more – Chhattisgarh Ranked Second by Central Department of Health and Family Welfare for the FY 2021-22