रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर कुछ कम हुई है, लेकिन कुछ ढील के साथ लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए प्रदेश भर के कलेक्टर्स और एसपी को आदेश जारी किया है. लॉकडाउन के दौरान जिले के सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क थीम पार्क, चौपाटी बंद रहेंगे. सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे. इस संबंध में कलेक्टर्स और एसपी स्थानीय स्तर पर आदेश जारी करेंगे.

5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिले (मुख्य रूप से रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर) में दुकानों पर प्रतिबंध के साथ जारी रहेंगे. जैसा कि 24 मई को पहले के निर्देशों में निर्देश दिया गया था.

  • ये जिले लॉकडाउन में छोटी छूट की अनुमति देंगे, लेकिन किसी भी मामले में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें अगली सुबह तक अधिकतम 6 बजे तक बंद करना होगा.
  • हालांकि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान खुले रहने की अनुमति होगी.

5% से कम पॉजिटिविटी दर वाले अन्य सभी जिलों में कुछ को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुलेंगे.

  • सिनेमा हॉल और थिएटर और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा झील के किनारे जैसे समूह सभा स्थल आदि नहीं खुलेंगे.
  • चौपाटी-प्रकार के स्थान नहीं खुलेंगे.
  • सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, लेकिन अधिकतम 6 बजे बंद हो जाएंगे. यानी शाम 6 बजे से अगली सुबह तक सभी बंद रहेंगे.
  • होटल और रेस्तरां और क्लब, बार खुलेंगे. लेकिन 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50% होगी.
  • सभी सरकारी कार्यालय पहले के निर्देशों के अनुसार खुलेंगे. इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे. निचले स्टाफ 50% उपस्थित रहेगा.
  • अगले निर्देश तक रविवार को सभी जिलों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
  • 5% से कम सकारात्मकता वाले जिलों में होटलों और मैरिज हॉल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति दी जाएगी. अधिकतम सीमा के अधीन हॉल की क्षमता का 50% और अधिकतम 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा.
  • संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • सभी जिलों में धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगी.
  • किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. साथ ही जब आप अपने स्थानीय आदेश जारी करते हैं.

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