सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के कलेक्टर का सरकारी आदेश (फरमान) चर्चा का विषय बन हुआ है। उन्होंने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में पत्रकारों द्वारा आगंतुकों के साक्षात्कार, बिना अनुमति कार्यालय में प्रवेश नहीं करने का स्पष्ट उल्लेख है। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी द्वारा 30 जून 2025 को जारी किया गया है।
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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी किया था आदेश
बता दें कि कुछ इसी तरह का आदेश पिछले महीने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। आदेश जारी होने एवं पत्रकारों और विपक्षी पार्टी द्वारा विरोध के बाद आदेश वापस ले लिया गया था। दरअसल अस्पताल में कवरेज करने गए पत्रकारों से दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना हो गई थी। मामला मीडिया में उछलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फरमान जारी कर दिया था बिना अनुमित कोई भी पत्रकार सरकारी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदेश वापस लेने की बात कही थी।
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