रायपुर. रेरा में पंजीयन के लिये कलेक्टर ओ पी चौधरी की अध्यक्षता में जिले के कॉलोनाइज़रों की बैठक 13 अगस्त को आयोजित की गई है. बता दें कि ये बैठक कॉलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में शाम 4 बजे से शुरु होगी.

इस बैठक में सभी कॉलोनाइजरों, क्रेडाई मेंमबर और संबंधित आर्किटेक्ट इंजीनियरों को बुलाया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्षविवेक ढांड ने पहले ही स्पष्ट किय था की परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उन परियोजनाओं से संबंधित एजेंटों (ब्रोकरों) का भी पंजीयन अनिवार्य कर दिया है.

उन्होंने आगे बताया था  कि भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है. इसके पीछे मंशा यह है कि एजेंटों के माध्यम से मकान आदि सम्पत्ति खरीदने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके.