शब्बीर अहमद, भोपाल। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के साथ-साथ उन पर कमेंट करने, लाइक करने या शेयर करने वालों पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का मकसद समाज में वैमनस्यता और तनाव को रोकना है।
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भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने स्पष्ट कहा है कि सांप्रदायिक पोस्ट पर कमेंट और क्रॉस कमेंट करने से समाज में ज्यादा वैमनस्यता फैलती है। ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स जो इंटरनेट पर ‘सोशल मीडिया वार’ में सक्रिय रहते हैं, उन पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो पोस्ट नहीं कर सकेगा।
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ऐसी भड़काऊ पोस्ट्स पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना या फॉरवर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्रुप में ऐसे मैसेज को रोकें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इन पोस्ट्स और कमेंट्स से समाज में विद्वेष बढ़ता है, इसलिए धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी तक की संभावना है।
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