लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है. सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर यह निर्णय़ लिया गया है.

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दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को आदेश दिया था कि ओबीसी आरक्षण के लिए रैपिड टेस्ट का फार्मूला सही नहीं था. यूपी सरकार को डेडिकेटेड आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद OBC आयोग का गठन किया गया. निकाय चुनाव के लिए इस आयोग का गठन हुआ. CM योगी आदित्यनाथ ने आयोग का गठन किया.

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आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी. इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है. सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं. ये आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है, जो जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा.

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