कुंदन कुमार/पटना: पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करने वाले 491 संस्थानों और मकानों को नोटिस दिया है. दरअसल, इन संस्थाओं और मकान पर करीब 5 करोड़ की राशि बकाया है. इन्हें जुलाई में ही डिमांड नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
टैक्स का निर्धारण
बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 और पटना निगम कर तथा गैर कर राजस्व वसूली अधिनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्ति धारकों को अपनी संपत्ति और रिक्त भूमि के टैक्स का निर्धारण कर दिया गया है और उसका ससमय कर भुगतान करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर मांग पत्र जारी करने की नियम, सेवाएं बंद करने की, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री करने आदि करने का प्रावधान है.
491 को कुर्की का नोटिस
पटना नगर निगम में अंचलवार बकायेदारों की संख्या 491 है, जिसमें सबसे ज्यादा अजीमाबाद आंचल में 99 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया है, उसके बाद पाटलिपुत्र अंचल में 86 लोगों ने नूतन राजधानी आंचल में 73 लोगों ने कंकड़बाग अंचल में 79 लोगों ने बाकी पूर्वांचल में 90 लोगों ने और पटना सिटी में 49 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया है. पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले 491 को कुर्की का नोटिस दिया है, अब देखना है की ये बकायेदार कब तक अपना संपति टैक्स जमा करते है.
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