दिल्ली. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन किया है. इस बेंच में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एके गोयल शामिल हैं, जो मंगलवार सुबह 10.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे.
दरअसल पंजाब से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से अमी हर्षदराय याज्ञनिक ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.कांग्रेस समेत 7 राजनीतिक पार्टियां चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई थीं. जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था. वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया ये महाभियोग ना ही उचित है और ना ही अपेक्षित है. इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हुए हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए. इस खत पर सभी कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं.
कांग्रेस सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि नियत संख्या में सांसदों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस देने के लिए उपराष्ट्रपति उसे खारिज करने का अधिकार नहीं रखते. कांग्रेस सांसदों ने अपनी याचिका में कहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकया नायडू को सीजेआई के खिलाफ लगे आरोपों की कोर्ट ऑफ इनक्वाय्री कमेटी बनाकर जाँच करानी चाहिए थी.