अरविंद मिश्रा. बलौदाबाजार. कृषि भूमि और खेल मैदान के 54 एकड़ जमीन में श्री सीमेंट बिना डायवर्सन के कॉलोनी निर्माण कर रहा है. प्रभाकर मिश्रा ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने बीते दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए जाँच करने आदेश जारी किया है.
आवेदक प्रभाकर मिश्रा ने इस संबंध में कलेक्टर को भी शिकायत पत्र लिखकर मामले की पूरी जानकारी दी है. साथ ही अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने गुहार लगाई है. प्रभाकर मिश्रा का आरोप है कि श्री सीमेंट ने ग्राम पंचायत भरुवाडीह को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये गारंटी राशि भी जमा नहीं किया है. साथ ही श्री सीमेंट ने कॉलोनी निर्माण में भू राजस्व संहिता का उल्लंघन किया है.
प्रभाकर मिश्रा ने श्री सीमेंट पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि श्री सीमेंट के द्वारा सरकार के करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है. स्थानीय अधिकारी और संयंत्र प्रबंधन की भूमिका संदेहास्पद है. खेल मैदान और हरेली सहेली की भूमि पर श्री सीमेंट ने जबरिया कब्ज़ा कर लिया है. प्रभाकर मिश्रा ने यहाँ तक कहा कि इस पूरे मामले में नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है. देखना होगा कि हाईकोर्ट से जाँच के आदेश के बाद कलेक्टर के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है.