दुर्ग। किसान द्वारा खरीदा गया नया पेडी थ्रेशर खराब निकला, जिसकी शिकायत करने पर दुकानदार ने मरम्मत कराई फिर भी थ्रेसर ने ठीक से काम नहीं किया इसे व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता का परिचायक मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने थ्रेसर निर्माता गुरु हिंदुस्तान एग्रो इंडस्ट्रीज (पंजाब) और स्थानीय दुकानदार आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स पर 171000 रुपये हर्जाना लगाया।

ग्राहक की शिकायत

ग्राम कुर्मीगुंडरा,तहसील पाटन, जिला दुर्ग निवासी मिलेंद्र कुमार साहू ने गंजपारा दुर्ग स्थित आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स से नया पेडी थ्रेशर दिनांक 02 अक्टूबर 2017 को 1 लाख 60 हजार रुपये में खरीदा। दुकानदार के मिस्त्री द्वारा खेत में थ्रेसर को सेट करने के बाद जब किसान ने धान मिंजाई का कार्य शुरू किया तो उसमें कंसी एवं बदरा धान आने लगा जिसकी शिकायत परिवादी ने दुकानदार से की, जिसके बाद पेडी थ्रेशर की मरम्मत की गई इसके बाद भी थ्रेसर सही काम नहीं कर रहा था तब दुकानदार के मिस्त्री द्वारा थ्रेसर में कई प्रकार का सुधार किया गया परंतु ठीक से काम नहीं करने पर इंजीनियर को बुलाकर मरम्मत कराई गई पर थ्रेसर ठीक नहीं हुआ। थ्रेसर में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट था।

अनावेदक दुकानदार ने प्रकरण में उपस्थित होकर कहा कि परिवादी के थ्रेसर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, परिवादी ने थ्रेसर खराब होने के संबंध में किसी भी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अनावेदक निर्माता कंपनी गुरु हिंदुस्तान एग्रो इंडस्ट्री मलोट पंजाब प्रकरण में अनुपस्थित रही।

फोरम का फैसला

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने विचारण के दौरान पाया कि थ्रेसर में खराबी आई फोटोग्राफ्स और सीडी से प्रमाणित है, थ्रेसर से धान की बाली निकल रही थी जो थ्रेसर में खराबी होने का स्पष्ट प्रमाण है। परिवादी ने अपनी गाढ़ी कमाई से 160000 रुपये खर्च कर थ्रेसर खरीदा लेकिन उससे धान की मिंजाई नहीं कर पाया। थ्रेसर में बार-बार समस्या आने पर अनावेदकगण समस्या का निराकरण करने में असफल रहे और समस्या निदान में असफलता के बावजूद उन्होंने ना तो बदलकर नया थ्रेसर प्रदान किया और ना ही उसकी कीमत प्रदान की जो कि व्यवसायिक कदाचार की श्रेणी में आता है।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने अनावेदकगण के विरुद्ध यह आदेश दिया कि अनावेदकगण थ्रेसर का मूल्य 160000 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये कुल मिलाकर 1 लाख 71 हजार परिवादी को भुगतान करेंगे।