कुमार इंदर, जबलपुर. कोर्ट की अवमानना और अभद्र टिप्पणी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक युवक को अनोखी सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने युवक को 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे रोपने की सजा दी है. यह फैसला जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनाया है.

कोर्ट ने युवक को पौधे लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है. वन विभाग युवक को पौधे लगाने वाली जगह बताएगा. जिसके बाद वन विभाग द्वारा बताई गई जगह पर युवक पौधारोपण का कार्य करेगा. इसके साथ ही युवक को दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत दी गई है.

दरअसल, कोर्ट ने आरोपी राहुल साहू को उसकी पत्नी की भरण पोषण के आदेशे दिए थे. आरोपी आदेश के बाद भी पत्नी को भरण पोषण का पैसा नहीं दे रहा था. भरण पोषण न देने के साथ ही युवक कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी भी कर रहा था.

कोर्ट के खिलाफ कर रहा था अभद्र पोस्ट

बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी के साथ कोर्ट के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट कर रहा था. पत्नी ने भरण पोषण ना देने और अनर्गल टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई थी. इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने युवक द्वारा किए गए पोस्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए अनोखी सजा सुनाई है.

कोर्ट ने भरण पोषण का दिया था आदेश

बता दें कि मुरैना जिले के संभलगढ़ न्यायालय ने मई 2024 को भरण पोषण का आदेश जारी किया था. मुरैना की रहने वाली पीड़िता पूजा साहू ने लगाई थी.

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