चंद्रकांत देवांगन, दुर्ग। भिलाई नगर निगम ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है. निगम ने ऐसे दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 68 हजार रुपये का अर्थदंड वसूल किया. इसके साथ ही सभी को कानूनी कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी के साथ बंद कराया गया.
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ऐहतियातन प्रदेश को लॉक डाउन करने का आदेश जारी किया था. भिलाई नगर निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा उड़नदस्ता टीम ने आज आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला बाजार, चूड़ी लाईन, वैशालीनगर गोल मार्केट, लिंक रोड, सकुर्लर मार्केट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किया और अनावश्यक खुले हुए व्यवसायिक दुकानों को बंद कर चलानी कार्यवाही की गई.
निगम की उड़नदस्ता टीम ने धारा 144 लगने के बाद भी वार्ड 15 वैशालीनगर सुपरबाजार खुला होने व 40 से 45 की संख्या में भीड़ पाए जाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया, आकाशगंगा सुपेला पीएस स्टील कंपनी का ऑफिस खुला पाया गया, जहां लगभग 25 कर्मचारी कार्य करते हुए पाए जाने पर 10,000 रूपए जुर्माना, टेली ऑफिस आकाश गंगा से 5,000 रूपए, 18 नं. रोड स्थित मां अम्बे टेन्ट हाउस खुला पाए जाने पर 3,000 रूपए, 18 नं. रोड पर पंजाब टेलर्स एवं वस्त्र भंडार चालू होने पर 2,000 रूपए, अन्नपूर्णा भंडार लिंक रोड से भीड़ बढ़ाने पर 1,000 रूपए, गुरू कृपा ट्रेडिंग केम्प-2 लिंक रोड द्वारा दुकान खोलने व 7 कर्मचारी कार्य करते हुए पाए जाने पर 2,000 रूपए, शिव प्रसाद होटल सुपेला चौक द्वारा होटल खोलकर भीड़ बढ़ाने पर 10,000 रूपए, उपेन्द्र फर्नीचर चूड़ी लाईन सुपेला वार्ड 06 से 5,000 रूपए, लिंक रोड के दुकान से भीड़ बढ़ाने पर 5,000 रूपए जुर्माना लिया गया.
उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को आगामी आदेश प्राप्त होने तक तथा शासन द्वारा छूट दिए गए दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के खोलने पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है. किराना दुकान, सब्जी, दुध, रिचार्ज दुकान पर 5 से अधिक लोगों की भीड़ पाई गई तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा हाथों का बार बार सेनेटाइज करने, मास्क लगाने तथा लोगों से दूरी बनाने की अपील की गई.