सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि जोन 3 आनंद नगर मौलीपारा निवासी कोरोना पॉजीटिव आया है। प्रशासन ने उसके घर के बार आइसोलेशन का स्टीकर और रिबन लगाया है। हिदायत के बावजदूद वह घर में रहने की बजाय बाहर घूम रहा था। मोहल्ले वालों ने इसकी शिकायत की मरीज के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 270  आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

इस मामले में एडीएम विनीत नंदनवार ने बताया कि जोन 3 के अंतर्गत एक व्यक्ति होम आइसोलेशन की नियमों का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर निकल रहा था। इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा था और यह बिल्कुल एपिडेमिक एक्ट के प्रावधानों के तहत गलत है। जिसके लिए हमने एफ.आई.आर दर्ज करवाया है। आम जनता से यही अपील है कि होम आइसोलेशन में नियमों का पालन करें। यदि कोई भी होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर एफ.आई.आर दर्ज की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी साथ ही जब तक आपका 17 दिन का होम आइसोलेशन कंम्प्लीट नहीं होता घर के बाहर लगे स्टीकर को ना फाड़े।